- तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों पर सीएम योगी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है
- सीएम ने कहा है कि यदि कहीं पर तेज आवाज में यह बजता है तो इसकी सूचना सीएम ऑफिस को दें
- उत्तर प्रदेश में पहले ही धर्मस्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकरों को उतारा जा चुका है
Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकरों की तेज आवाज पर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने मंगलवार को लोगों से कहा कि अगर कहीं पर लाउडस्पीकर की आवाज तेज है तो इसकी सूचना वे स्थानीय थाने एवं सीएम कार्यालय को दें, ऐसा करने पर माइक की आवाज कम होकर तय दायरे में आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य में कुर्बानी एवं नमाज पढ़ने को लेकर दंगा हुआ करता था लेकिन अब इन घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग गई है। सीएम ने कहा कि नियमित एवं संयमित जीवन से ही समाज आगे बढ़ सकता है।
...लाउडस्पीकर की आवाज दायरे में आ जाएगी-सीएम
सीएम योगी ने कहा, 'आज आप देखते होंगे। जहां छोटी-छोटी बातों को लेकर दंगा होता था। कुर्बानी को लेकर दंगा होता था, सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दंगा होता था। आपने देखा होगा कुर्बानी को लेकर इस बार कोई दंगा नहीं हुआ। धर्मस्थलों से माइक उखड़ गए। या उनकी आवाज कम हो गई। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी धर्मस्थल के पास बहुत तेज आवाज में माइक बज रहा हो तो इसकी सूचना नजदीकी थाने में दी जाए। इसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दीजिए। आप पाएंगे कि माइक कि आवाज उस दायरे में आ जाएगी जितने दायरे में उसे होना चाहिए।'
'तेज आवाज से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है'
उन्होंने आगे कहा, 'किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। यह संकल्प अब हम सबका होगा। धर्मस्थल के आसपास बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति हो सकते हैं। नवजात शिशु हो सकता है। माइक की तेज आवास से इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। व्यवस्था को भंग करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। हम नियमित एवं संयमित जीवन से ही राष्ट्र को आगे बढ़े सकते हैं। इस संयमित एवं नियमित जीवन ने ही उत्तर प्रदेश के बारे में देश और विदेश की अवधारणा बदली है।'
यूपी में धर्मस्थलों से उतारे गए हैं अवैध लाउडस्पीकर
बता दें कि यूपी में धर्मस्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने गए हैं और निर्धारित मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगी हुई है। राज्य में लाउडस्पीकर बजाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश है। कोर्ट का आदेश है कि देश में सुबह से छह बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर तय मानक के अनुरूप बजाया जा सकता है।