नई दिल्ली : कोविड-19 के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई है। सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। यानि इन सभी क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गैर-जरूरी सेवाओं की गतिविधियां शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगी।
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभक्त किया है और इन तीनों क्षेत्र के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं। सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी है। सरकार ने ग्रीन जोन में वे जिले शामिल हैं जहां कोविड-19 का कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसे क्षेत्र जो रेड और ग्रीन जोन में शामिल नहीं हैं उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। सरकार प्रत्येक सप्ताह इन तीन क्षेत्रों की सूची राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा करेगी।
राज्य सरकार रेड और ऑरेंज जोन में जिलों को शामिल कर सकते हैं लेकिन वे केंद्र की ओर से रेड और ऑरेंज जोन में शामिल जिलों को बाहर नहीं कर सकते। ऑरेंज जोन में कुछ सेवाओं के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत होगी। चार चक्के वाले वाहनों में ड्राइवर के साथ अधिकतम दो लोगों के बैठने की इजाजत होगी।
ग्रीन जोन में शामिल जिलों में 3 मई के बाद फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योग सहित ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार ने ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं दी है लेकिन यहां कैब चलाने की इजाजत दी गई है।