नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के कोविड हेल्थ फैसिलिटी में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति के अनुसार अब कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में प्रवेश के लिए कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोविड 19 के संदिग्ध मामले को CCC, DCHC या DHC के संदिग्ध वार्ड में भर्ती किया जाएगा। किसी भी मरीज को सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और मरीज़ की पूरी देखभाल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अगर रोगी किसी दूसरे शहर से संबंधित है तो भी उसके इलाज से इनकार नहीं किया सकता।
इसके अलावा किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा कि वह वैध पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका या उस शहर से संबंधित नहीं है जहां अस्पताल स्थित है। अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बेड्स पर उन लोगों द्वारा कब्जा नहीं किया जाए जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, शोधित डिस्चार्ज नीति के अनुसार डिस्चार्ज कड़ाई से किया जाना चाहिए।