मदुरई : मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। अपने एक निर्देश में कोर्ट ने सीबीआई को ज्यादा अधिकार एवं क्षेत्राधिकार देने सहित जांच एजेंसी को स्वायत्त बनाने की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि ऐसा करने पर सीबीआई, चुनाव आयोग और सीएजी की तरह 'ज्यादा आजाद' हो पाएगी।
लोगों को है सीबीआई जांच में भरोसा
जस्टिस एन किरूबकारन एवं जस्टिस बी पुगालेंधी की पीठ ने कहा कि 'जब कभी भी कोई संवेदनशील मामला सामना आता है या कोई जघन्य अपराध होता है तो सीबीआई जांच की मांग उठती है। लोगों का मानना है कि स्थानीय पुलिस मामलों की ठीक ढंग से जांच नहीं करती।' पीठ ने यह टिप्पणी सीबीआई की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। अर्जी में कहा गया है कि वह कर्मियों की कमी से जूझ रही है।
जांच एजेंसी के पास एक ही जवाब
पीठ ने कहा, '...जब जांच की मांग की जा रही है तो यह बहुत दुखद है कि सीबीआई अपने पैर पीछे खींच रही है। उसकी ओर से यह कहा जाता है कि उसके पास संसाधनों एवं लोगों की कमी है, इसलिए वह जांच नहीं कर सकती। कोर्ट के सामने जांच एजेंसी का यही रटा-रटाया जवाब होता है।' एक चिटफंड घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली अर्जी खारिज करते हुए पीठ ने अपना आदेश पारित किया।