- कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को उस दिन का अवकाश मिलेगा
- कक्षा एक से आठ तक सभी परिषदीय व निजी स्कूल चार अप्रैल तक बंद रखने को कहा है
- सीएम योगी ने कहा कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए
देश प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई हैं और सारा जोर कोरोना संक्रमण को रोकने पर है साथ ही कोरोना वैक्सीन को भी प्रभावी तरीके से सभी तक पहुंचाना भी सरकार का लक्ष्य है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है जिसके तहत कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवाने के लिए कर्मचारियों को उस दिन का अवकाश (Employee Leave) दिया जाएगा।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारियों को उस दिन का अवकाश दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक नहीं है, लेकिन जुलूस, कार्यक्रम और सार्वजनिक समारोह के लिए अब प्रशासन की अनुमति जरूर लेनी होगी।
एक से आठ तक सभी परिषदीय व निजी स्कूल चार अप्रैल तक बंद
प्रदेश सरकार ने अभी तक 31 मार्च तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है स्कूल की छुट्टियां 4 अप्रैल तक बढ़ा दी हैं। सीएम योगी ने कक्षा एक से आठ तक सभी परिषदीय व निजी स्कूल चार अप्रैल तक बंद रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि अन्य विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए।
'अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किये जाएं'
उन्होंने कहा कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। कोविड-19 के सन्दिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किये जाएं, फोकस टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए, बालिका संरक्षण गृह, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, रेजिडेन्शियल स्कूल आदि में कोविड-19 की टेस्टिंग प्राथमिकता पर की जाए।
अग्निशमन प्रबन्धों की ऑडिट प्राथमिकता से कराने के आदेश
उन्होंने डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिये हैं स्थानीय स्तर पर आकलन करते हुए कोविड चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि की करने की बात भी कही है।
कोविड सेंटरों पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुये सीएम ने मेडिकल कॉलेज सहित सभी चिकित्सा संस्थानों तथा सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में अग्निशमन प्रबन्धों की ऑडिट प्राथमिकता से कराने के आदेश दिये हैं।