- कर्नाटक हिजाब केस में हो रही है सुनवाई
- दूसरे देशों की टिप्पणी को भारत सरकार ने बताया आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप
- 14 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई
कर्नाटक हिजाब मामले में भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी दूसरे देशों की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही देश के आंतरिक मामलों में दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से मामले को सुलझाया जा रहा है लिहाजा किसी दूसरे का इस मुद्दे पर कमेंट करना सही नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय टिप्पणी पर भारत का बयान
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी राजदूत राशद हुसैन ने कहा था कि स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं और महिलाओं और लड़कियों को कलंकित और हाशिए पर रखते है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि देश के आंतरिक मामलों में प्रेरित टिप्पणियों का स्वागत नहीं है और किसी भी दूसरे देश को बोलने का अधिकार भी नहीं है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कर्नाटक राज्य के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड के संबंध में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक परीक्षण किया जा रहा है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति, ऐसे संदर्भ हैं जिनमें मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर प्रेरित टिप्पणियों का स्वागत नहीं है।
तालिबान ने भी की थी टिप्पणी
तालिबान भी विवाद में पड़ गया था और उसने कर्नाटक में हिजाब पहनने वाले प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था।तालिबान के उप प्रवक्ता इनामुल्ला समांगानी ने एक ट्वीट में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने और "उनके धार्मिक मूल्य का बचाव करने" के लिए सराहना की।इस मुद्दे को "हिजाब के लिए संघर्ष" करार देते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि हिजाब एक अरब, ईरानी, मिस्र या पाकिस्तानी संस्कृति नहीं है, बल्कि एक "इस्लामी मूल्य" है।
14 फरवरी को फिर होगी सुनवाई
हिजाब के लिए और उसके खिलाफ प्रदर्शन, जो कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में तेज हो गए, अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों के साथ राज्य के बाहर फैल गए हैं।इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब पंक्ति से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए, पहले राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था और सभी छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक ध्वज को अपने भीतर पहनने से रोक दिया था।
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