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Kya khulega, kya band rahega: 30 सितंबर तक अनलॉक 4, इन सेवाओं से हटाई गई पाबंदियां, इन पर जारी रहेगी रोक

Updated Aug 30, 2020 | 07:08 IST

Unlock 4 Guidelines News in Hindi: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जान लें कि किन चीजों से पाबंदियां हटाई गई हैं और किस पर रोक पहले की तरह बरकरार है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
थिएटर के साथ दूसरी सार्वजनिक सेवाओं पर पहले की तरह रोक
मुख्य बातें
  • अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी, थिएटर और स्विमिंग पुल पर पहले की तरह रोक जारी
  • स्कूलों को 30 सितंबर तक खोलने पर रोक, लेकिव डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देने का फैसला
  • 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं के छात्र कंटेंमेंट जोन के बाहर अभिभावक की अनुमति से अपने शिक्षक से मिल सकते हैं।

नई दिल्ली। देशभर में अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन के संबंध में भी कुछ खास ऐलान किए गए हैं। उदाहरण के लिए कंटेंमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगी। कंटेंमेंट जोन के बाहर कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बिना केंद्र से विचार किए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन घोषित नहीं करेगा।

कंटेंनमेंट जोन के बाहर इन पर रहेगी पाबंदी
कंटेंमेंट जोन के बाहर भी सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर(ओपन थिएटर को छोड़कर) को छोड़कर जारी रहेंगी। इसके अलावा गृहमंत्रालय की इजाजत के बगैर इंटरनेशल ट्रेवेल पर पाबंदी रहेगी। 

इन सेवाओं पर छूट

  1. 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी
  2. 21 सितंबर से टीचर्स से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
  3. 21 सितंबर से टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे।
  4. 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक,धार्मिक और  राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
  5. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को अनुमति दी गई है। 
  6. 21 सितंबर से 50 फीसद शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ के साथ स्कूल खोलने की इजाजत

रेगुलर क्लास पर अभी 30 सितंबर तक रोक
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और होगी प्रोत्साहित।सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी लेकिन 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों।, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12 वीं के छात्रों को थोड़ी राहत
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनर जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।

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