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मुस्लिम लड़के से निकाह करने वाली लड़की बोली- लड़के को बनाऊंगी हिंदू

Updated Dec 19, 2020 | 09:27 IST

गुजरात के वड़ोदरा में हिंदू युवती द्वारा मुस्लिम युवक के साथ हुए निकाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 23 साल की युवती का अब कहना है कि वह लड़के को हिंदू बनाएगी।

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मुस्लिम लड़के से निकाह कर बोली लड़की- लड़के को बनाऊंगी हिंदू
मुख्य बातें
  • गुजरात में अंतरधर्म विवाह को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन
  • हिंदू लड़की ने मुंबई में जाकर मुस्लिम युवक से किया था निकाह
  • पुलिस ने दोनों युवक-युवतियों को लाकर उनके परिजनों को सौंपा

वडोदरा: गुजरात के वड़ोदरा शहर में अंतरधर्म विवाह को लेकर पिछले दिनों काफी हंगामा मचा था। गुजरात की रहने वली 23 साल की ब्राह्मण समुदाय की लड़की ने धर्म परिवर्तन कर मुंबई के बांद्रा स्थित मस्जिद में मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था और इसके बाद लव जिहाद की राजनीति शुरू हो गई थी। एक युवक ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और बाद में पता चला कि लड़की ने भागकर स्थानीय मुस्लिम युवक से निकाह कर लिया है।

मुंबई से लाई पुलिस

बाद में गुजरात पुलिस जब मुंबई गई तो दोनों को अपने साथ लेकर वड़ोदरा वापस लौटी। पुलिस ने लड़के और लड़की दोनों को अपने-अपने घर भेज दिया। दोनों ने अपनी शादी मुंबई में ही पंजीकृत कराई थी। 'आज तक' की खबर के मुताबिक, अब निकाह करने वाली लड़की का कहना है कि मैं लड़के को हिंदू बनाऊंगी। खबर के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग युवती को  समझाने के लिए उसके घर पहुंच रहे हैं। दोनों ही युवक-युवती पिछले 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं।

थाने के बाहर जमा हुए लोग

पुलिस निरीक्षक आर. ए. जडेजा ने पीटीआई से कहा, ‘बुधवार की रात जब हम उनके बयान ले रहे थे, दोनों समुदायों के सदस्य थाने के बाहर जमा हो गए। युवती के परिवार ने विवाह का विरोध किया और कुछ संगठन उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि हम उन्हें समझा कर शांत करने में सफल रहे जिसके बाद वह वापस चले गए।’

ए. जड़ेजा ने कहा, ‘‘चूंकी युवती ने मुंबई जाकर पहले इस्लाम में धर्मपरिवर्तन किया और उसी के रिवाज से निकाह किया, ऐसे में उनके खिलाफ गुजरात धर्म परिवर्तन विरोध कानून लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से पूर्वानुमति लेने का प्रावधान है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून नहीं है।’’

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