- आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी शहर में ये मामला दर्ज कराया था
- राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था
- ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे (defamation case) की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी। दीवानी अदालत के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे. वी. पालीवाल ने यह आदेश जारी किया।
उच्चतम न्यायालय के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि राहुल के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है और अत: इस पर प्राथमिकता से, तेजी से और नियमित आधार पर सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है।
दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने को कहा था।मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी शहर में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था।
अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे
अपने भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंते ने अपने मुकदमे में दावा किया है कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ठाणे की अदालत ने 2018 में मामले में राहुल के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उन्होंने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।