- हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- हिजाब को पब्लिक प्लेस पर बैन नहीं किया गया है
- सिर्फ क्लासरूम में हिजाब की इजाजत नहीं
सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई जारी है। कर्नाटक के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष धर्म को मानने, प्रचार करने की जगह नहीं है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने दलील दी कि हिजाब महिलाओं को गरिमापूर्ण बनाता है। दवे ने यह भी कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने वाली लड़कियां किसी की शांति और सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करती हैं और निश्चित रूप से शांति के लिए कोई खतरा नहीं है। और, सार्वजनिक व्यवस्था का केवल एक पहलू है, जिस पर तर्क दिया जा सकता है। दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, "हिजाब गरिमा का प्रतीक है। एक मुस्लिम महिला को एक हिंदू महिला की तरह ही गरिमापूर्ण दिखता है, जब वह साड़ी से अपना सिर ढक लेती है।
कर्नाटक सरकार की दलील- अभिव्यक्ति के हिस्से के रूप में पोशाक पहनने का अधिकार केवल मांग की आधार पर आसानी से नहीं दिया जा सकता है। हमने बाहर हिजाब को प्रतिबंधित नहीं किया है,स्कूल परिवहन में पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। स्कूल परिसर में भी कोई प्रतिबंध नहीं है और प्रतिबंध की प्रकृति केवल कक्षा के अंदर है
कर्नाटक सरकार की दलील- मोहम्मद हनीफा कुरैशी मामले को संदर्भित करते हुए कहा कि बकरीद पर गोहत्या करना एक आवश्यक प्रथा नहीं है।केवल इसलिए कि कुरान में कुछ का उल्लेख किया गया है, यह आवश्यक नहीं हो सकता है।
कर्नाटक सरकार की दलील- हम कुरान के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन इस कोर्ट ने कुरान का हर शब्द धार्मिक हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं - गोहत्या पर कुरैशी के फैसले को संदर्भित करता है।
जस्टिस गुप्ता: उनका क्या तर्क है कि कुरान में जो कुछ भी कहा गया है वह ईश्वर का वचन है और अनिवार्य है?
कर्नाटक एजी: हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा है, यह संभव है, जैसा कि कुरान में कहा गया है, धर्म से संबंधित हर सांसारिक गतिविधि एक आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं हो सकती है।
'जिन राष्ट्रों में इस्लाम राजकीय धर्म है, वहां भी महिलाएं हिजाब के खिलाफ विद्रोह कर रही हैं'
शायरा बानो केस का हवाला
शायरा बानो में SC ने कहा कि ऐसे कई धार्मिक समूह हैं जो विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं या धर्मों, अनुष्ठानों, संस्कारों आदि का अभ्यास करते हैं। इसलिए, धर्म की परिभाषा तैयार करना मुश्किल होगा, जिसे सभी पर लागू माना जाएगा। धर्म या धार्मिक प्रथाओं के मामले।इस्माइल फारुकी बनाम यूओआई मामले में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण धार्मिक अभ्यास के साथ है जो धर्म का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है।
एक अभ्यास धार्मिक अभ्यास हो सकता है लेकिन उस धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग नहीं है। केवल आवश्यक धार्मिक अभ्यास (ईआरपी) संविधान द्वारा संरक्षित है।शैक्षणिक संस्थान किसी विशेष धर्म या जाति को मानने, प्रचार करने का स्थान नहीं हैं। और इसके विपरीत छात्रों को वर्दी बनाए रखनी होती है। इस नेक उद्देश्य के लिए छात्रों को संस्थान या संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वर्दी और कपड़ा पहनना आवश्यक है।