नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोमवार को हिदायत दी कि राज्य में अगर कोई कोरोना वायरस मरीज दूसरे पर थूकेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसे करने वालों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज होगा। पुलिस ने साथ ही चेताया कि थूकने के बाद संक्रमण फैलने के चलते किसी की मौत होगी तो उसपर धार 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों ने कहा है कि छींकने या खांसने से मुंह से थूक अथवा लार के साथ निकलने वाले कण संक्रमण को स्थानांतरित करते हैं, यही कारण है कि लोगों से सामाजिक दूरी बरकरार रखने को कहा जाता है।
'मर्डर ट्रायल का सामना करना होगा।'
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सीताराम मरडी ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'अगर कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव शख्स की दूसरे के मुंह पर थूकता है तो उसके ऊपर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाएगा। वहीं, ऐसा करने से किसी की मौत हो जाती है तो हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। आरोपी शख्स को मर्डर ट्रायल का सामना करना होगा।' डीजीपी ने कहा कि राज्य में एक कोरोनो वायरस मरीज द्वारा दूसरे पर थूकने का मामला सामना आया है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं दी।
हिमाचल में बढ़े कोरोना के मामले
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ गए हैं। प्रदेश में 7 नए मामले सामने आए हैं। निजामुद्दीन मरकज से लौटे तीन जमाती भी पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए तीन लोगों ने दिल्ली से सोलन जिले के नालागढ़ पहुंचने के लिए 18 मार्च को दो बसों में यात्रा की थी। बता दें कि अब तक हिमाचल में कोरोना के 13 मामले आ चुके हैं। प्रदेश में दो मरीजों की मौत हो गई है जबिक एक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। प्रदेश में 4458 लोगों को कोविड-19 के कारण निगरानी में रखा गया है। इनमें से 2013 लोगों ने 28 दिन की जरूरी निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है व स्वस्थ हैं।