- झारखंड में सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है
- मंत्रिमंडल ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें मास्क नहीं लगाने वालों को जेल भेजने का प्रावधान भी है
- बीजेपी ने सरकार के इस फैसले को गरीब विरोधी करार देते हुए इस पर तत्काल पुनर्विचार की मांग की है
रांची : झारखंड सरकार ने मास्क न लगाने और कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने और दो वर्ष तक की कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब इसे कानूनी स्वरूप देने के लिए राज्य विधानसभा से पारित कराया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।
झारखंड में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण
झारखंड में हाल के दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आशय का फैसला लिया है। राज्य में गुरुवार शाम तक कोरोना संक्रमण से कुल जहां 67 लोगों की मौत हो गई, वहीं कुल 7166 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
बीजेपी ने किया विरोध
इस बीच भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मास्क नहीं लगाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी, जन विरोधी एवं तुगलकी बताते हुए इस पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि मास्क सबके लिये अनिवार्य नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के लिए गमछा, रुमाल आदि से चेहरे को ढंकने की अनिवार्यता होनी चाहिए।