- विवादित सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- हाईकोर्ट ने रेहाना के विचार व्यक्त करने पर लगाया फिलहाल बैन
- रेहाना अपने विवादित कार्यों की वजह से पहले भी बंटोर चुकी है सुर्खियां
कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने एक अनूठे मामले में सुनवाई करते हुए विवादित सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा पर बैन लगा दिया है। इस निर्णय के मुताबिक रेहाना विजुअल और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगी यानि उनके इस माध्यम से विचार व्यक्त करने पर बैन लगा दिया है। यह बैन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। रेहाना पर फेसबुक पोस्ट के जरिए भगवान अयप्पा के भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है औऱ इसी के तहत उन पर केस चल रहा है।
उनके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि रेहाना ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और 'गोमता उलारथु' नाम के कोकरी शो के जरिए भक्तों की भावनाओं को चोट पहुंचाईं। याचिकाकर्ता ने रेहाना की बेल कैंसल करने की मांग की। जस्टिस सुनील थॉमस ने इस याचिका के आधार पर बैन करने का आदेश जारी किया।
किया शर्तों का उल्लंघन
न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने याचिका पर विचार करने के बाद निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्होंने (रेहाना फातिमा) सबरीमाला मुद्दे के संबंध में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उन पर लागू की गई जमानत शर्तों का उल्लंघन किया। अदालत ने निर्देश दिया है कि 2018 के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक रेहाना को अपने विचार व्यक्त करने पर बैन लगाया जाता है।
कौन है रेहाना
रेहाना फातिमा अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। उनके खिलाफ 2018 में केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की कोशिश को लेकर केस दर्ज हुआ था और 18 दिन जेल में काटने पड़े थे। पिछले साल रेहाना ने अपने नाबालिग बच्चों से अपने अर्द्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करवाई और फिर उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस वीडियो को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। यहीं नहीं 2018 में उन्होंने अपनी टॉपलेस तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थीं। इसके अलावा वह 2014 में ‘किस ऑफ लव’ कैम्पेन का भी हिस्सा रह चुकी हैं।