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ग्रीन जोन में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान-मसाले की दुकानें, सरकार ने दी छूट

Liquor and pan shops to be opened in green zone from May 4
Updated May 01, 2020 | 20:11 IST

Liquor sale in green zone: सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रीन जोन में इन दुकानों पर दो लोगों के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित करना होगा।

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Liquor and pan shops to be opened in green zone from May 4Liquor and pan shops to be opened in green zone from May 4
तस्वीर साभार:&nbspPTI
ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें।

नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई कर दी। साथ ही देश को तीन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। गृह मंत्रालय ने इन तीन जोनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ग्रीन जोन में चार मई से शर्तों के साथ शराब एवं पान मसाले की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। गाइड लाइन में कहा गया है कि इन दुकानों पर दो लोगों के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही दुकान पर एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा जुटने की इजाजत नहीं होगी। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि तीन मई को पूरी हो रही थी लेकिन कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने इसे 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 

सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। हालांकि, इन तीनों जोन में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन के हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। जबकि ग्रीन और ऑरेंज जोन की गतिविधियों में काफी राहत दी गई है। 

ग्रीन जोन में शराब की बिक्री का गृह मंत्रालय का यह फैसला अहम है। क्योंकि ज्यादातर राज्य चाह रहे थे कि उनके यहां शराब की बिक्री की इजाजत दी जाए। शराब की बिक्री से राज्यों को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है। इस पर रोक लगने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था।

ग्रीन जोन में उन जिलों को शामिल किया गया है जहां अब तक कोविड-19 का एक भी केस नहीं मिला है। या इन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोरोना के वायरस से संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वे जिले जो न तो रेड जोन में हैं और न ही ग्रीन जोन में, उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है।

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