- देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन लगा था, जिसे 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया
- लॉकडाउन 3.0 में हवाई, रेल, मेट्रो, बस यात्रा पर रोक बरकरार
- गृह मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से कुछ रियायतें दीं हैं
नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 मई से लॉकडाउन 3 की शुरुआत होगी, जो कि 17 मई तक चलेगा, लेकिन ये पिछले 2 लॉकडाउन से बिल्कुल भिन्न होगा। दरअसल, देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान भी छूट इसी प्रकार से लागू होगी। जैसे- रेड जोन में इसे और सख्ती से पालन किया जाएगा, जबकि ग्रीन जोन में कई प्रकार की छूट रहेंगी।
ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है, जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है या पिछले 21 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं रेड जोन को सक्रिय मामलों की कुल संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और जो जिले जिन्हें न तो रेड जोन या ग्रीन जोन के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। कोई भी रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले क्रमश: 28 और 14 दिन तक कोई नया मामला सामने ना आने के बाद ग्रीन जोन में आ सकते हैं। लॉकडाउन 3 में जोन के आधार पर छूट और प्रतिबंध लागू होंगे।
ये गतविधियां पूरे देश में हर जोन में प्रतिबंधित रहेगी
- हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए यात्रा, विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के लिए जाना, होटल रेस्तरां सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं।
- सिनेमाघरों, मॉल, जिम, खेल परिसरों आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं और धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजा का आयोजन।
- सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा।
- सभी जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा।
रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बाह्य रोगी विभागों (OPD) और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक दूरी के नियमों के पालन करते हुए चलाने की अनुमति होगी, हालांकि कंटेनमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी। सामान की आवाजाही की अनुमति होगी और कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सड़क मार्ग से जा रहे सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा।
रेड जोन के लिए लागू नियम
- इस क्षेत्र में रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या कैब, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर रोक जारी रहेगी।
- अनुमति प्राप्त कार्यों के लिए व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी।
- शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी।
- शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी और इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान का भेद नहीं होगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है।
- निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं।
- सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आएंगे।
वहीं ऑरेंज जोन में रेड जोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और एक सवारी होगी। केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे।
इनका भी करना होगा पालन
- कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है।
- लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
- सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य।
- शादी समारोहों में आमंत्रित मेहमान 50 से अधिक नहीं होंगे।
- अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी अधिकतम 20 लोग मान्य होंगे।
- सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय हागा।
- लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
(भाषा के इनपुट्स के साथ)