नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इल लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन दिशा-निर्देशों में साफ-साफ बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान किस-किस को छूट मिलेगी और किस-किस पर पाबंदी रहेगी।
इन 21 दिनों के दौरान लॉकडाउन से छूट पाने के लिए झूठ बोलने वालों या लॉकडाउन को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने वालों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि सरकारी निर्देश का पालन नहीं करने या झूठी सूचनाएं फैलाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है, जबकि लॉकडाउन के दौरान कोई राहत पाने के लिए झूठे दावे करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ पैसे या सामान की जमाखोरी पर 2 साल की जेल की सजा और जुर्माना भी।
धारा 188 के तहत किया जाएगा दंडित
सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6 (2)(i) के तहत विशेष शक्तियों का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश समान रूप से शटडाउन के निर्देशों का पालन हो और कड़े कदमों को समय की आवश्यकता बताया गया है। लॉकडाउन के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में सरकार ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
ये सेवाएं जारी रहेंगी
हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक चीजें मिलती रहेंगी। राशन, दूध, सब्जी, फल की दुकानों के साथ-साथ, बैंक, बीमा कंपनियों के दफ्तर, एटीएम, प्रिंट एंव इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों से लेकर लैब, डिस्पेंसरी बंद नहीं हैं। रोगीवाहन सेवा भी जारी रहेगी और मेडिकल, पैरा मेडिकल व अस्पतलाओं के कर्मचारियों के लिए परिवहन को भी अनुमति है। गोश्त व मछली, पशुचारे की दुकानें खुली रहेंगी। खादय पदार्थ, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण समेत सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी ई-कॉमर्स के माध्यम से होगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस रिटेल आउटलेट एवं भंडार खुले रहेंगे।