- 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन
- इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी
- पुलिस द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी के चलते कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ये कुल 55 घंटे का लॉकडाउन है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।
राज्य के मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा शुक्रवार को जिला और पुलिस प्रशासन को जारी किए गए लॉकडाउन आदेश में कहा गया, 'प्रतिबंध कोविड-19 के प्रसार और मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, डेंगू और काला-अजार जैसी संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए लगाए जा रहे हैं।'
यहां जानें इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा:
- सभी कार्यालय, बाजार, ग्रामीण हाट, मंडियां और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि, होम डिलीवरी की अनुमति है।
- केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसे 'ड्यूटी पास' माना जाएगा।
- उड़ानों या ट्रेनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ट्रेन यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बसों के संचालन की अनुमति है। अन्य सभी बस सेवाएं रोक दी जाएंगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी, शहरी क्षेत्रों में उन्हें बंद कर दिया जाएगा, सिवाय उनके जिन्हें 'निरंतर इकाइयों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग खुले रहेंगे और इन राजमार्गों के साथ पेट्रोल पंप और ढाबों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजनाएं जारी रहेंगी।
- स्वास्थ्य विभाग इस दौरान घर-घर सर्वेक्षण करने के लिए टीमों को भेजेगा।
शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1347 नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 660 मरीज डिस्चार्ज हुए और 27 की मौत हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,024 हो गई है। अब तक इस वायरस से 889 की मौत हो चुकी है। हालांकि 21,787 ठीक हो चुके हैं।