नयी दिल्ली: सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है।गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार के अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा कड़ाई रहेगी। इसके बाद जो हॉटस्पॉट नहीं होंगे उन्हें छूट दी जाएगी। इन छूट पर गाइडलाइंस आज जारी हुई हैं।
खेती-किसानी से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं
कहा जा रहा है कि खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को फसल से जुड़े कामों की छूट दी गई है, वहीं कृषि उपकरणों की दुकानें उनकी मरम्मत और उससे संबधित पार्टस की दुकानें खुली रहेंगी।
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी, वहीं कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।
पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी
अस्पताल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे वहीं बैंक, एटीएम भी खुले रहेंगे। इमर्जेंसी के हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।
इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।