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Lulu Mall Controversy: लुलु मॉल में नमाज के बाद अब सुंदरकांड को लेकर हंगामा, चार लोग हिरासत में

Updated Jul 16, 2022 | 06:38 IST

LuLu Mall Controversy: लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें साफ लिखा है कि मॉल में कोई भी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं है।

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मॉल में लगे नोटिस में लिखा- किसी भी धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं
मुख्य बातें
  • लखनऊ में लुलु मॉल नमाज विवाद में 4 लोग गिरफ्तार
  • मॉल में लगे नोटिस में लिखा- किसी भी धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं
  • सुंदरकांड पाठ करने के आरोप में हिरासत में लिए गए तीन लोग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को लखनऊ के लुलु मॉल परिसर के अंदर से तीन लोगों को सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों लोग हिंदू समाज पार्टी के थे। उन्हें मॉल के प्रवेश द्वार पर हिरासत में लिया गया। एडीसीपी राजेश श्रीवास्त्व ने बताया कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हालात फिलहाल शांतिपूर्ण हैं।

धार्मिक गतिविधियों पर रोक

वहीं लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में विवाद खड़ा होने के बाद अब मॉल प्रबंधन हरकत में आ गया है। मॉल में अब किसी भी धार्मिक प्रार्थना पर रोक लगा दी गई है। मॉल के अंदर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मॉल के अंदर किसी भी धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नही हैं। मॉल की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि  लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है लेकिन मॉल के अंदर किसी तरह के धार्मिक कार्य की इजाजत नहीं है।

Lulu Mall में नमाज का VIDEO वायरलः नमाजियों पर FIR, हिंदू महासभा का ऐलान- वहीं करेंगे 'सुंदरकांड पाठ'

वायरल हुआ था वीडियो

दरअसल सोशल मीडिया पर लुलू मॉल का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे।इस मामले पर  हिन्दू संगठनों ने आपत्ति जताई थी।.हिन्दू महासभा के लोगों ने मॉल के सामने धरना प्रदर्शन कर सुंदर कांड का पाठ करने का ऐलान किया था। शुक्रवार को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में लुलु मॉल ने FIR दर्ज करवाई है और धारा 153A, 295A, 341 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।

एफआईआर दर्ज

दूसरी तअखिल भारत हिंदू महासभा से शिशिर चतुर्वेदी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लुलु मॉल के महाप्रबंधक समीर वर्मा ने कहा कि मॉल किसी भी तरह की नमाज की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने कहा, 'लुलु मॉल सभी धर्मों का सम्मान करता है और यहां पूजा की अनुमति नहीं है। इस संबंध में, हम अपने कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए सख्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।'

लखनऊ के लुलु मॉल में सचमुच मस्जिद है, किसके इशारे पर लोग मॉल में पढ़ रहे हैं नमाज? 

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