भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में मौजूदा कोविड 19 लॉकडाउन में 16 जून से ढील दी जाएगी। नए दिशानिर्देश राज्य में कोरोना वायरस के घटते मामलों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जिम, मॉल, सभी निजी और सरकारी कार्यालय बुधवार से फिर से खुलेंगे। 100 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालयों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
मध्य प्रदेश से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बसें फिर से शुरू होंगी। लेकिन महाराष्ट्र आने जाने वाली बसों पर पाबंदी लगी रहेगी। जनता कर्फ्यू शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। हर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
यहां जानें मध्य प्रदेश में 16 जून से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।
- स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति होगी।
- सभी पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन एक बार में 6 से अधिक व्यक्तियों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी सरकारी कार्यालयों को शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
- सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- शॉपिंग मॉल, जिम को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम छह बजे तक जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की अनुमति होगी।
- सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर बंद रहेंगे।
- रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां और क्लबों को संचालित करने की अनुमति होगी।
- अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ विवाह समारोह की अनुमति होगी।
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी।