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Unlock 5: महाराष्ट्र में आज से मेट्रो, साप्ताहिक बाजार खुले, फिलहाल बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट

Updated Oct 15, 2020 | 06:53 IST

Maharashtra issued guidelines of Unlock 5: महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अनलॉक 5 में आज से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है।

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महाराष्ट्र में भी दिल्ली की तर्ज पर ही मेट्रो रेल के संचालन के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा

मुंबई : राज्य में धार्मिक स्थलों को दोबारा खोले जाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग चलने के एक दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दे दी है। गुरुवार से राज्य में कारोबार से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगनी शुरू हो जाएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अनलॉक 5.0 में सरकारी एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की इजाजत दी गई है। राज्य में दुकानें और बाजार सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की इजाजत मिली है। हालांकि, राज्य सरकार ने मंदिरों को दोबारा खोलने का फैसला नहीं लिया है। 

सूबे में जरूरी कोविड-19 सावधानियों के साथ, दुकानें और बाजार खुले रहेंगे हालांकि कन्टेनमेंट जोन में यह पाबंदी जारी रहेगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे दुकानों के खोले जाने के समय तय कर दिए हैं और अब यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।

राज्य में धार्मिक स्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे

महाराष्ट्र में भी दिल्ली की तर्ज पर ही मेट्रो रेल के संचालन के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा इस बारें में एक एसओपी जल्द ही जारी हो जाएगी। मेट्रो संचालन की एसओपी को महाराष्ट्र का शहरी विकास विभाग जारी करेगा। वहीं राज्य में इंटर-स्टेट ट्रेनें, रोड ट्रैवल, डोमेस्टिक फ्लाइट को, रेस्तरां, बार,स्थानीय बाजार,मुंबई महानगर में उद्योगों को सावधानी बरतते हुए खोलने की इजाजत दी गई है मगर राज्य में धार्मिक स्थान, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे।

स्कूलों में 15 अक्टूबर से 50 फीसदी शिक्षकों की उपस्थिति की अनुमति

प्रदेश के स्कूलों में 15 अक्टूबर से 50 फीसदी शिक्षकों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है, हालांकि 31 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में फिलहाल किसी राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वैवाहिक समारोहों या अंतिम यात्राओं में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

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