- फायरिंग के बाद गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही पुलिस, परिवार से भी की बात
- फायरिंग करने वाले का दावा- खुद पहुंचा जामिया, दोस्त से उधार ली बंदूक
- 2 साल से भड़काऊ पोस्ट देख और शेयर कर रहा था शख्स, CAA के समर्थन में निकालना चाहता था रैली
नई दिल्ली: सीएए पर कई दिन से जारी प्रदर्शन के बीच जामिया इलाके में बीते गुरुवार को अफरा तफरी मच गई। एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी और गोली चलाते हुए कहा- 'ये लो आजादी'। इस घटना में एक छात्र घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने फायरिंग करते ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग करने वाला शख्स किशोर उम्र का बताया जा रहा है, जिसका फेसबुक अकाउंट देखने पर पता चला था कि वह कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक है।
फिलहाल फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है और उसके नाबालिग होने की बात भी साने आ रही है। अब पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। फायरिंग करने वाला शख्स ने कबूल किया है कि वह खुद एक कट्टरपंथी है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह पिछले 2 सालों से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पढ़ रहा था।
उसने पूछताछकर्ताओं से कहा है कि हर दिन वह ऑनलाइन भाषण सुनता था और उसने कई आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए। नवंबर 2019 में, उसने बजरंग दल द्वारा आयोजित जेवर में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उसने दावा किया है कि वह खुद जामिया इलाके में गया था और गोली चलाकर हमला करने के लिए उसे किसी और ने प्रेरित नहीं किया था।
पुलिस गोली चलाने वाले के परिवार वालों और दोस्तों से भी बात कर रही है। उनके परिवार का दावा है कि पिछले कुछ समय से उसके व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा था। परिवार के सदस्यों का दावा है कि उसने घर और पड़ोस में नारे लगाना शुरू कर दिया था।
सूत्रों ने बताया कि उसने सीएए के समर्थन में रैली निकालने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह असफल रहा। किशोर कुछ अपने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में हथियार के साथ नजर आया था। उसने यह भी दावा किया है कि जिन पोस्टों में वह बंदूक के साथ दिख रहा है, उन्हें सोशल मीडिया पर पसंद किया गया था।
फायरिंग करने वाले किशोर ने कहा कि बंदूक चलाने का उसे कोई पूर्व अनुभव नहीं है और देशी रिवाल्वर उसने एक दोस्त से उधार ली थी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे बंदूक किसने दी। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार शख्स के नाबालिग होने की संभावना के बारे में अदालत को सूचित करेगी और पुलिस को आयु सत्यापन परीक्षण करने की अनुमति दी जाने की अपील की जाएगी।