- 1988 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई एक साल की सजा
- शीर्ष अदालत ने सिद्धू को जब सजा सुनाई तो वह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे
- पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिनों बाद जेल भेजे गए सिद्धू
Navjot Singh Sidhu : रोडरेज के मामले में पंजाब की पटियाला जेल में एक साल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू नवरात्र के दौरान किसी से बात नहीं करेंगे। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि उनके पति 5 अक्टूबर तक मौन व्रत पर रहेंगे। अपने पति के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर नवजोत कौर ने लोगों से 5 अक्टूबर तक जेल में सिद्धू से मुलाकात न करने की अपील की है। 34 साल पुराने 1988 के रोडरेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई। पंजाब विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद सिद्धू को जेल भेजा गया।
1988 के रोडरेज मामले में हुई है सजा
इस मामले में इससे पहले सिद्धू के ऊपर कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 के फैसले की समीक्षा करने के बाद उन्हें एक साल की सजा दी। 1988 के रोडरेज मामले में पटियाला निवासी गुरनाम सिंह घायल हुए थे। कुछ दिनों बाद गुरनाम की मौत हो गई। मई 2018 में शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के फैसले को खारिज किया। हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी।
सिद्धू पर लगा था 1000 रुपए का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को वरिष्ठ नागरिक को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी पाया। उस समय कोर्ट ने सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उन्हें जेल जाने से राहत दे दी। हालांकि, कोर्ट पीड़ित परिवार की समीक्षा याचिका पर विचार करने पर सहमत हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को जब एक साल की सजा सुनाई तो उस समय वह पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष थे। इस सजा पर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करेंगे और कानून के आगे समर्पण करेंगे।
Patiala Central Jail: पटियाला सेंट्रल जेल में एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिंह सिद्धू
एक ही बैरक में बंद हैं दलेर मेहंदी और नवजोत सिद्धू
मानव तस्करी के एक मामले में गुरुवार को जेल भेजे गए पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी को उसी बैरक में रखा गया है जिसमें पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रखा गया है। पंजाब की पटियाला सेंट्रल जेल में दलेर मेहंदी और नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा चार और वीआईपी जेल में हैं। इन चार लोगों में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के बहनोई बिक्रम सिंह मजीठिया, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा पाने वाले पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना, भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए संजय पोपली और कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के ओएसडी चमकौर सिंह।