- हरियाणा सरकार ने भी लागू किए कोविड के नए प्रतिबंध
- अभी पांच जिलों में लागू की गई हैं पाबंदिया, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
- मॉल्स और बाजारों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी
चंडीगढ़: देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सख्ती करने का फैसला लिया है और शुरूआती तौर पर यह सख्ती पांच जिलों में लागू की गई है। हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट कर बताया, 'हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनज़र पॉंच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दिए, कार्यालय 50% हाज़िरी के साथ काम करेंगे, 12 जनवरी तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।'
इन पांच जिलों में पाबंदिया लागू
कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिन जिलों में प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत शामिल हैं। इन जिलों में सभी सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कार्यबल के साथ काम करने की अनुमति होगी इसमें आपातकालीन और जरूरी सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है।
मॉल्स और बाजार में पाबंदिया
मॉल्स और बाजारों को शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट्स को केवल 50 फीसदी के साथ संचालन करने की अनुमति दी गई है। सब्जी मंडी, बस, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थलों, मॉल्स, होटल, राशन की दुकान और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर केवल पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके लोगों को आने की अनुमति होगी।
राज्य में स्कूल, कॉलेज, पॉलटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र सभी बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार, शादी समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।