- नाइट कर्फ्यू को बढ़ाकर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया है
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
- इस दौरान आवश्यक कामों में लगे लोगों को छूट दी जाएगी
कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई रात्रि निषेधाज्ञा की अवधि 17 अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दी गई है।गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक गौतम बुद्ध नगर में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया था यह शाम 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रभावी है।
उन्होंने बताया कि जनपद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए इसे बढ़ाकर 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान निषेधाज्ञा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नाइट कर्फ्यू की समयसीमा को भी बढ़ाया गया है पहले 10 बजे से सुबह 5 बजे के बजाए अब नोएडा सहित पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में में नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा, मगर इस दौरान आवश्यक कामों में लगे लोगों को छूट दी जाएगी।
संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 100 के पार
जिले में कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है।गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि जनपद में कोविड-19 के संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है।यहां के विभिन्न अस्पतालों में 3,327 मरीजों का उपचार चल रहा है।
अब तक जनपद में 27 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी आई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं तथा साफ सफाई का ध्यान रखें का ध्यान रखें ध्यान रखें जरूरत हो तभी घर से निकले।