- 16 दिसंबर 2012 की रात को साउथ दिल्ली में एक चलती बस में निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया था
- सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी
- चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को फांसी पर लटकाया जाएगा
नई दिल्ली : निर्भया के दोषियों की अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कल सुबह 6 बजे फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया गया। उधर निर्भया के दोषियों में से एक पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। दोषियों को कल सुबह फांसी दी जानी है। फांसी टालने के लिए कातिलों ने नई चाल चली। दोषी पवन के वकील ए पी सिंह ने बताया कि निर्भया मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे पवन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की। राष्ट्रपति ने आज ही पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज दी। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि दोषी गुप्ता द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका का कोई आधार नहीं है।
दोषी ने सोमवार से पहले अपनी क्यूरेटिव याचिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद याचिका दायर की थी। पवन एकमात्र दोषी था, जिसने अपने कानूनी उपायों का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। कार्यवाही के दौरान पब्लिक प्रोसेक्यूटर इरफान अहमद ने कोर्ट से कहा कि दोषी कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है और फांसी की सजा में देरी के लिए तुच्छ युक्ति अपना रहा है।
'न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और है'
कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि आज इनकी अपील खारिज हो गई है कल मुजरिमों को फांसी होगी। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पहले भी भरोसा था आज भी है। बीच में कई ऐसी परिस्थितियां आईं जब हम परेशान हुए और डगमगाए पर हमारा विश्वास न तब खत्म हुआ था न आज खत्म है।
4 दोषियों में से दो ने फांसी पर रोक की दी थी अर्जी
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में 4 दोषियों में से दो ने शनिवार को कोर्ट का रूख किया था और तीन मार्च को डेथ वारंट के अमल पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। सभी चारों दोषियों को तीन मार्च को फांसी दी जानी है। जस्टिस धर्मेन्द्र राणा ने अक्षय सिंह और पवन कुमार गुप्ता की याचिकाओं पर तिहाड़ जेल अधिकारियों को दो मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए थे।
ये चारों दोषियों को होगी फांसी
दोनों दोषियों ने कोर्ट को बताया कि कई अन्य याचिकाएं भी सुप्रीम कोईट और अन्य प्राधिकारियों के पास लंबित है। कोर्ट ने 17 फरवरी को आदेश दिया था कि चारों दोषियों-मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को नया डेथ वारंट जारी करने के बाद तीन मार्च को फांसी पर लटकाए जाने का आदेश दिया था।
16 दिसंबर 2012 की रात को 6 लोगों ने किया था गैंगरेप
छह लोगों ने पारा मेडिकल छात्रा निर्भया के साथ गैंगरेप किया था। उनमें से एक ने मामले की सुनवाई के दौरान एक दोषी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी।एक दोषी नाबालिग होने की वजह तीन साल की सजा सुनाई गई। अब वह सजा काटकर 2015 में रिहा हो गया। गौर हो कि 16 दिसंबर 2012 की रात को साउथ दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप और बर्बरता की गई थी। सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।