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निर्भया के गुनहगारों का एक और पैंतरा, अब तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे वकील

Updated Jan 24, 2020 | 13:49 IST

निर्भया के दोषियों की ओर से उनकी फांसी को और अधिक लटकाने को लेकर हर पैंतरा अपनाया जा रहा है। दोषियों के वकील ने अब पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
निर्भया के दोषियों के वकील ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया है (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : निर्भया केस में एक बार फिर दोषियों ने कोर्ट का रुख किया है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने यह कहते हुए कोर्ट का रुख किया है कि दोषी पवन, विनय और अक्षय की ओर से क्‍यूरेटिव पिटिशन दायर करने के लिए जिन कागजातों की जरूरत है, वे तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्‍हें नहीं दिए हैं। उन्‍होंने इस संबंध में पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी है।

निर्भया के दोषियों के वकील की ओर से यह अर्जी ऐसे समय में आई है, जबकि कोर्ट ने उनकी फांसी के लिए पहले ही 1 फरवरी की तारीख तय कर रखी है। उन्‍हें उस दिन सुबह 6 बजे फांसी दिए जाने का समय मुकर्रर किया गया है, जिसके मद्देनजर जेल प्रशसासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है, पर दोषियों की ओर से बार-बार इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है।

दोषियों के वकील की ओर से शुक्रवार को पट‍ियाला हाउस कोर्ट में दी गई अर्जी को इसी तरह से देखा जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि निर्भया के गुनहगारों पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के पास 1 फरवरी को होने वाली फांसी से पहले अब भी एक विकल्प बचा है, जिसका इस्‍तेमाल कर वे मामले को फिर से टालने की कोशिश कर सकते हैं।

इससे पहले यह तथ्‍य भी सामने आया है कि दोषियों ने जेल में कमाई गई अपनी संपत्ति का वसीयतनामा करने से भी इनकार कर दिया। जेल सूत्रों का कहना है कि उन्‍हें अब भी उम्‍मीद है कि 1 फरवरी को होने वाली फांसी टल सकती है, जिसके मद्देनजर वे तमाम पैंतरा अपना रहे हैं। इससे पहले जब दोषियों से उनकी अंतिम इच्‍छा पूछी गई थी, तब भी वे खामोश रहे थे। उन्‍होंने कुछ नहीं बताया।

इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि जेल प्रशासन की ओर से दोषियों के परिवारवालों को पत्र लिखकर कहा गया है कि उन्‍हें 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले दोषियों का परिवार जेल में आकर उनसे आखिरी बार मुलाकात कर सकता है। लेकिन जेल प्रशासन की ओर से भेजे गए इस पत्र के बाद दोषियों के किसी भी रिश्‍तेदार की ओर से जवाब नहीं आया है।

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