नई दिल्ली: देश में इस वक्त कोरोनावायरस के साथ-साथ ऑक्सीजन (Oxygen) और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बेहद अहम तरीके से सामने आ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए जुटी हुई हैं। इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की और राजस्व विभाग का निर्देशित किया कि वैक्सीन (Vaccine), ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Custom Duty) और हेल्थ सेस को तत्काल प्रभाव से अगले तीन महीनों के लिए पूरी तरह हटा दिया जाए।
तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित मेडिकल उपकरणों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर (Health Cess) से पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया गया, इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है।
सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया, पीएम ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वैक्सीन के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी
कोविड-19 वैक्सीन के आयात पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी खत्म करने का फैसला लिया गया, केंद्र सरकार ने इसके लिए एक नो़डल ऑफिसर नियुक्त किया है माना जा रहा है कि इन फैसलों से ऑक्सीजन और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, साथ ही चीजों के दाम कम रखने में भी सहायता होगी ये ये फैसले अगले तीन महीने तक प्रभावी रहेंगे। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए भारत सरकार ने शनिवार को सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर मंगवाए एयरफोर्स का सी-17 एयरक्राफ्ट ये खाली कंटेनर लेकर आया है।