- सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर अपमानजनक टिप्पणी थी।
- अमेठी के जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
- पुलिस ने एफआईआर में मानहानि की धाराएं जोड़कर कोर्ट में पेश किया था।
अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में सांसद-विधायक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और एमएलए सोमनाथ भारती के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। भारती पर पिछले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
बाद में पुलिस ने एफआईआर में मानहानि की धाराएं जोड़कर कोर्ट में पेश किया। इसी के आधार पर कोर्ट ने भारती के खिलाफ वारंट जारी किया।आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के वकील रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की है।
वकील के अनुसार, भारती ने पिछले साल 10 जनवरी को अपने दौरे के दौरान अमेठी जिले में प्रेस से बात करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने एफआईआर दर्ज कराई थी।