बालाघाट: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक पटवारी को सार्वजनिक स्थल पर गुटखा थूकना महंगा पड़ गया। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना तो लगा ही, साथ में दो दिन का वेतन भी काटा गया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
बताया गया है कि किरनापुर क्षेत्र की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम आयुषी जैन बुधवार को क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के लिए अन्य अधिकारियों के साथ पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवारी राजुकमार लिल्हारे को गुटखा खाने के बाद थूकते हुए देख लिया। पटवारी को इस तरह सार्वजनिक स्थल पर थूकने के लिए उन्होंने फटकार भी लगाई।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि पटवारी लिल्हारे पर सार्वजनिक स्थल पर थूककर गंदगी फैलाने के लिए एक हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है और उसका दो दिनों का वेतन काटकर उस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने कोविड-19 महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। यह बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श करने तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। इस वैश्विक बीमारी के मद्देनजर राज्य शासन ने नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया है और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है।