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SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला

Updated Oct 26, 2021 | 16:13 IST

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

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एससी/एसटी को प्रमोशन मे आरक्षण

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमर्ति बी आर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की तरफ से पेश हुए अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

केंद्र ने पूर्व में पीठ से कहा था कि यह एक तथ्य है कि करीब 75 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगड़े वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है।

वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कुछ ठोस आधार देने चाहिए।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा क्योंकि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करते हैं।

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