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Bollywood Drug Case : जेल से रिहा होंगी रिया चक्रवर्ती, बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल

Updated Oct 07, 2020 | 11:57 IST

Rhea Chakraborty: बॉलीवडु ड्रग केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट से रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली है। रिया को एक लाख रुपए का मुचलका भरना होगा।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर कोर्ट का फैसला।
मुख्य बातें
  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी मंजूर की
  • रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को अदालत से नहीं मिली राहत
  • रिया को एक लाख रुपए का मुचलका भरना और पासपोर्ट जमा करना होगा

मुंबई : रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने रिया को एक लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग नेक्सस मामले में रिया चक्रवर्ती को गत आठ सितंबर को गिरफ्तार किया जबकि उनके भाई शौविक की गिरफ्तारी 4 सितंबर को हुई। कोर्ट ने कहा कि रिया को जेल से रिहा होने के बाद उन्हें 10 दिनों तक अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कोर्ट ने कहा है कि रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बाहर यात्रा पर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। 

सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत को भी मिली जमानत
कोर्ट ने सुशांत सिंह के घरेलू सहायकों सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की भी जमानत अर्जी मंजूर की है। इन दोनों को 50-50 हजार का मुचलका भरना है। अदालत से शौविक एवं अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज हुई है। एनसीबी रिया और शौविक को ड्रग मंडली का 'एक्टिव सदस्य' बताकर उनकी जमानत अर्जी का विरोध करता आया है। रिया चक्रवर्ती पिछले 28 दिनों से मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने मंगलवार को रिया की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी। 

ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया एनसीबी
बता दें ड्रग केस में एनसीबी रिया के खिलाफ कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है। आरोपी के पास से अगर थोड़ी मात्रा में ड्रग बरामद होती है तो भी व्यक्ति जमानत पाने का हकदार होता है। 

एनडीपीएस कोर्ट से खारिज हुई थी अर्जी
गत 11 सितंबर को रिया, शौविक और तीन अन्य लोगों की जमानत याचिका एनडीपीएस कोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, 'रिया चक्रवर्ती को जमानत देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से हम खुश हैं। सच्चाई और न्याय की विजय हुई है।'

मानशिंदे ने कहा, 'रिया की गिरफ्तारी एवं हिरासत गैर-जरूरी थी। तीन एजेंसियों सीबीआई, ईडी और एनसीबी ने रिया को परेशान किया गया। यह अब समाप्त हो गया। हम सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। सत्यमेव जयते।' एनसीबी ने रिया को ड्रग खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया जबकि रिया का कहना है कि उन्होंने सुशांत के कहने पर इसकी खरीदारी की।

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