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त्योहारों से कोरोना फैलने का डर! गौतम बुद्ध नगर में सितंबर तक धारा-144 लागू

Updated Aug 31, 2021 | 14:45 IST

Gautam Budha Nagar : जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू की है।

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तस्वीर साभार:&nbspPTI
गौतम बुद्ध नगर में धारा-144 लागू।

दिल्ली : कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में धारा-144 लागू करने का फैसला किया है। जिले में यह प्रतिबंध सितंबर महीने तक लागू रहेगा। सितंबर महीने में गुरु द्रोणाचार्य मेला, विश्वकर्मा पूजा और चेहल्लुम त्योहार आने वाले हैं। समझा जाता है कि इन त्योहारों के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आगामी 30 सितम्बर तक जिले में धरना-प्रदर्शन, जुलूस और चक्का जाम पर रोक रहेगी। जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडेय ने जिले में धारा-144 लागू की है।

'वायरल बुखार' पर अलर्ट जारी किया
जिला प्रशासन ने गत गुरुवार को 'वायरल बुखार' के बारे में अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने स्वास्थ्यकर्मियों से अत्यधिक तापमान की शिकायत वाले लोगों पर विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'वायरल बुखार' से कई लोगों की मौत की रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मलेरिया जैसे जल-जनित बीमारियों से लोगों सावधान रहने की जरूरत है। 

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