- एक याचिका में विवादित जगह से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है
- दूसरी याचिका में कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों की सुरक्षा के लिए जरूरी आदेश देने की मांग की गई है।
- अब तक एक दर्जन के करीब याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के सिविल कोर्ट (Civil Court) में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसके तहत एक याचिका में विवादित जगह से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, जबकि दूसरी याचिका में कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों की सुरक्षा के लिए जरूरी आदेश देने की मांग की गई है। इस मामले में अब तक एक दर्जन के करीब याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।
आज क्या होगा
एक याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि कोर्ट पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दे। साथ ही विवादित जगह से मस्जिद हटाने की मांग की गई है। ऐसे में याचिकाकर्ता के वकील आज कोर्ट से विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने की मांग कर सकते हैं।
जबकि दूसरी याचिका नारायणी सेना संस्था के अध्यक्ष मनीष यादव की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्ज़िद की 2.65 एकड़ जमीन भगवान श्रीकृष्ण की है. उसे खाली करवाया जाए। साथ ही मस्जिद में मौजूद मंदिर के सबूतों को मिटाने से बचाने के लिए जिला प्रशासन की निगरानी में परिसर को रखा जाए। सिविल कोर्ट इन दोनों मामलों की आज सुनवाई करेगा।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला, एक और अर्जी के साथ अब तक कुल 12 याचिका
अन्य याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई
आज की याचिकाओं के अलावा दूसरी याचिकाओं पर 15 जुलाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके पहले याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए ऐतिहसिक दस्तावेजों को याचिका का प्रमुख आधार बनाया है। जिसमें उनका दावा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल फौज ने मथुरा पर हमला कर केशव राय मंदिर को गिरा दिया और वहां एक मस्जिद बना दी।
इसी तरह बनारस में में ज्ञानवापी मामले को लेकर भी सुनवाई हो रही है। जिसमें कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है।