क्या महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होगा? ऐसे कयासों को विराम देते हुए महाराष्ट्र के सीएम सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि राज्य में पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं होगा लेकिन पाबंदियां बेहद सख्त होंगी, इस बावत आदेश जारी कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक महाराष्ट्र के स्वास्थ मंत्री राजेश टोपे और मंत्री असलम शेख के मुताबिक कैबिनेट ने हालात को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की थी मगर सीएम उद्धव ठाकरे अभी संपूर्ण लॉकडाउन की बजाए पाबंदियों को और सख्त कर दिया है। ये नए नियम 22 अप्रैल से लागू होगा और ये सख्त प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे।
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। इसके मुताबिक जरूरी सेवा, चिकित्सा कारण और टीकाकरण के अलावा अन्य किसी काम के लिए पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं होगी।
इसके मुताबिक जिन बातों का ध्यान रखना है वो हैं-
- विवाह एकल समारोह और हॉल तक ही सीमित होंगे और केवल 25 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं जहां भी यह शादी समारोह चल रहा होगा वो सिर्फ 2 घंटे तक ही जारी रहेगा
- लोकल ट्रेन और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओ से जुड़े लोग ही कर पायेंगे
- प्राइवेट बसें 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं. इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा
- अगर इंटरसिटी या इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा करते हैं तो 14 दिन का क्वांरटीन होना होगा
- सभी केंद्र ,राज्य और लोकल सरकारी दफ्तर 15 फीसदी कैपेसिटी से चलाए जाएंगे
- एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैम्प लगेगा
- निजी वाहनों को बिना वैध कारण के अनुमति नहीं
- अंतर जिला बसें अंतर और ठहराव के बारे में डीएमए को सूचित करेंगी
गौर हो कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,468 नए कोविड 19 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 568 मौतें हुई हैं और 54,985 डिस्चार्ज दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,747 है।