- आप पार्षद ताहिर हुसैन ने पुलिस से बचने की कर रखी थी पूरी तैयारी
- कोर्ट में मास्क लगाकर पहुंचा था ताहिर, गिरफ्तारी के डर से सरेंडर करने पहुंचा था कोर्ट
- कोई पुलिसकर्मी छोले-कुलचे वाले के पास ग्राहक खड़ा हो गया तो कोई पार्किंग अटेंडेंट बनकर कोर्ट में रहा
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के आरोपी निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन ने पुलिस से बचने की पूरी तैयारी की थी। गिरफ्तारी के डर से जब ताहिर सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा था तो उसने पुलिस को चकमा देने के लिए चेहरे पर बड़ा मास्क पहना हुआ था तांकि उसे कोई पहचान ना सके। कोर्ट ने जब उसकी जमानत याचिका खारिज की तो वह मास्क पहनकर बाहर निकला लेकिन इस बार वह चकमा देने में नाकाम रहा और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
पार्किंग अटेंडेंट तक बन गए पुलिस कर्मी
जैसे ही पुलिस को यह खबर मिली की ताहिर कोर्ट पहुंच रहा है तो एसआईटी के करीब 40 पुलिसकर्मियों ने सुबह 9 बजे से ही कोर्ट में घेराबंदी कर ली थी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक, 'कोई पुलिसकर्मी छोले-कुलचे वाले के पास ग्राहक बनकर खड़ा हो गया तो कोई पार्किंग अटेंडेंट बनकर कोर्ट में रहा। इतना ही नहीं कई पुलिसकर्मी तो कोर्ट के स्टाफ के वेश में थे। ताहिर के इंतजार में पुलिसकर्मी दिनभर छोले-कुलचे खाते रहे।' दिल्ली पुलिस का स्टाफ भी भेष बदलकर कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद था जिनमें से कोई चायवाला बना था तो कोई कोर्ट में टाइप राईटर वाला।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहूजा ने हुसैन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके द्वारा मांगी गई राहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत के हुसैन की याचिका खारिज होने के बाद ताहिर मास्क पहनकर बाहर निकला और इसी दौरान कोर्ट परिसर में पहले से ही मौजूद दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया।
ताहिर ने की थी आत्मसमर्पण की पेशकश
ताहिर ने अदालत में आत्मसमर्पण करने की याचिका दायर करते हुए कहा था कि वह मामले की जांच में सहयोग करना चाहता है और आत्मसमर्पण करने का इच्छुक है। ताहिर के पक्ष में उसके वकील ने दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही है और जानबूझकर उसे फंसाया जा रहा है। ताहिर ने कोर्ट से अपनी जान-माल की सुरक्षा की भी मांग की। लेकिन कोर्ट ने ताहिर की सभी मांगें खारिज कर दी।
हुसैन के खिलाफ आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिसकी हत्या उत्तरपूर्वी दिल्ली में नये नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा के दौरान हुई थी। हिंसा में शामिल होने की बात सामने आने के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था।