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तेलंगाना में नहीं लागू होगा नया Motor Vehicles Act, CM केसीआर ने बताई ये वजह

Updated Sep 16, 2019 | 10:47 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि राज्य में नया मोटर वाहन संशोधन एक्ट (Motor Vehicles Act) लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में अपना खुद का कानून होगा।

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सीएम राव ने कहा कि तेलंगाना में मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा (फाइल फोटो)
मुख्य बातें
  • CM केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में नहीं लागू किया जाएगा संशोधन मोटर वाहन एक्ट
  • कई बीजेपी शासित राज्यों ने जुर्माना राशि को कम करने का ऐलान किया है
  • पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकार ने भी नियम लागू करने से इनकार कर दिया है

हैदराबाद: तेलंगाना उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि राज्य में नया मोटर वाहन संशोधन एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। सीएम ने घोषणा की है कि राज्य में लोगों का पेरशान करने का कोई इरादा नहीं है।

केसीआर ने रविवार को ऐलान किया कि तेलंगाना में अपना खुद का कानून होगा। सीएम ने यह घोषणा तेलंगाना विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में की। उन्होंने कहा कि सरकार का लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है।

बता दें कि कई बीजेपी शासित राज्यों भी मोटर वाहन संशोधन एक्ट में लागू जुर्माना राशि को कम करने का विचार कर रही है। इसमें गुजरात में विजय रूपाणी की सरकार भी शामिल हैं। गुजरात सरकार ने जुर्माना राशि को 10 हजार रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक कम कर दिया है। वहीं, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने भी कहा है कि वह जुर्माना राशि को कम करेगी।

इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि वह अपने राज्यों में जुर्माना राशि को कम करेंगे। वहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) सरकार ने भी मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट को अपने राज्य में लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार भी नियम लागू करने से मना कर दिया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 संसद से इस सत्र में पास कराया था। सरकार ने नए नियमों में बहुत ही सख्त प्रावधान किए हैं। नए नियम में पहले के मुकाबले भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया और जो भी लोग इस नियम को नहीं मान रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस उनसे भारी जुर्माना वसूल रही है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने पूरे देश में 1 सितंबर से नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वह लोगों को परेशान करने के इरादे से नया नियम नहीं लाई है, बल्कि वह चाहती है कि लोग यातायात नियमों के प्रति सजग बनें।

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