- पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी
- भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधन
- अब पॉलिएस्टर व मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी हो सकेगा इस्तेमाल
हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अब दिन और रात फहराया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश की झंडा संहिता (Flag Code of India) में बदलाव कर दिया है। फेरबदल के तहत अब देश के झंडे को दिन और रात दोनों समय फहराने की मंजूरी रहेगी। साथ ही अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखी चिट्ठी के जरिए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, फहराना और इस्तेमाल भारतीय झंडा संहिता, 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत आता है।
लेटर के मुताबिक, भारतीय झंडा संहिता, 2002 में 20 जुलाई, 2022 के एक आदेश के जरिए संशोधन किया गया है। अब भारतीय झंडा संहिता, 2002 के भाग-दो के पैरा 2.2 के खंड (11) को अब इस तरह पढ़ा जाएगा : ‘‘जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।’’
वैसे इससे पहले, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इतना ही नहीं, इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है, ‘‘राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/ रेशमी खादी से बना होगा।’’ पहले मशीन से बने और पॉलिएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी।
दरअसल, सरकार का यह कदम ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के मद्देनजर आया है। केंद्र इस कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त, 2022 तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत करेगा। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के लिए जो स्टैंडर्ड साइज (आकार) बताया गया है, वह इस प्रकार हैः