लाइव टीवी

Unlock-3.0: खुलने वाले हैं  जिम और योग संस्थान,जान लें सरकार की गाइडलाइन

Updated Aug 03, 2020 | 19:16 IST

Unlock 3 Guidelines for gym:जिम और योग संस्थानों को खोलने से पहले सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 दिशनिर्देश जारी किए जिनका अनुपालन इस संस्थानों को करना होगा।

Loading ...
निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे

नयी दिल्ली: देश में अनलॉक-3 (Unlock 3) के तहत जिम और योग संस्थानों को खोला जा रहा है है, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 दिशनिर्देश जारी किए जिसे इनको मानना होगा।इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही अनुमति देने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने और व्यायाम के दौरान यथा संभव चेहरे को ढंकने के निर्देश शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे तथा केवल इन क्षेत्रों से बाहर मौजूद योग संस्थान और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के तहत खोलने की अनुमति होगी।

दिशानिर्देश के मुताबिक, 'स्पा, सॉना, स्टीम बाथ और तरणताल बंद रहेंगे।' इसमें परिसर को नये सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया भी बताई गई है जैसे उपकरणों को सही तरीके और उचित दूरी पर रखना। दिशानिर्देश में योग संस्थान और जिम को चार वर्गमीटर में एक व्यक्ति के आधार पर सुविधा देने की योजना बनाने को कहा गया है।स्वास्थ्य मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम के बंद स्थान का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है।

पांच अगस्त से ‘अनलॉक-3’ के तहत योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति

उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार सरकार ने पांच अगस्त से ‘अनलॉक-3’ के तहत योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति दी है। इस दस्तावेज में विभिन्न एहतियाती उपायों को रेखांकित किया गया है जिनका अनुपालन योग संस्थानों और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करना है।

दिशानिर्देश में कहा गया कि ऐसी सभी योग संस्थान और जिम के प्रवेश द्वार पर हाथ की रोगाणुमुक्त करने के लिए सेनिटाइजर और शरीर का तापमान जांचने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए।इसमें कहा गया, 'केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों (कर्मचारी सहित) को ही परिसर में दाखिल होने की अनुमति होगी। सभी को मास्क पहने होने पर ही परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा।'

आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं

दिशानिर्देश में कहा गया, 'सभी सदस्य, आगंतुकों और कर्मचारी योग संस्थान या जिम के भीतर हर समय खतरे की पहचान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं।' इसमें कहा गया कि जिम में हृदय एवं शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम आदि प्रशिक्षण से पहले मध्य उंगली को अल्काहोल से रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिए और ऑक्सीमीटर से शरीर में ऑक्साीजन का स्तर मापा जाना चाहिए एवं जिन लोगों में ऑक्सीजन संतृप्ति (सेचुरेशन) स्तर 95 से कम है उन्हें व्यायाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दिशानिर्देश के मुताबिक ऐसे व्यक्तियों को कॉल सेंटर/ राज्य हेल्पलाइन/ एंबुलेंस को कॉल कर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजना चाहिए।दिशानिर्देश के मुताबिक हर समय दो गज की दूरी नियम का अनुपालन करने के लिए पार्किंग, गलियारों और लिफ्ट में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।इसमें परामर्श दिया गया है कि जिम और योग संस्थान के सदस्यों को व्यायाम के लिए अलग-अलग समय आवंटित किया जाए ताकि उचित दूरी रह सके और परिसर एवं उपकरणों को रोगाणुमुक्त किया जा सके।

जिम या योग संस्थान में आने वाले प्रत्येक सदस्य के आने और जाने का रिकॉर्ड रखा जा सकता है

दिशानिर्देश में कहा गया,'योग संस्थान के जिस परिसर में योग किया जाता है उससे बाहर जूते उतरवाए जाएं। अगर जरूरी हो तो व्यक्तियों द्वारा स्वयं प्रत्येक व्यक्ति / परिवार को अलग-अलग पाली में रखना चाहिए।दस्तावेज में कहा गया कि जिम या योग संस्थान में आने वाले प्रत्येक सदस्य के आने और जाने का रिकॉर्ड रखने के साथ उनका नाम, फोन नंबर और पता दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि हृदय और ताकत वाले व्यायाम के उपकरण छह फुट की दूरी पर रखे जाने चाहिए और संभव तो इन्हें रखने के लिए खुले स्थान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।दिशा निर्देश में सपंर्क के बिना कार्ड के जरिये भुगतान को प्रोत्साहित करने की बात की गई है।

दिशानिर्देश में कहा गया कि वातानुकूलन/ वेंटिलेशन के लिए केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार निमय लागू होंगे। जिम या योग संस्थान में वातानुकूलन उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए जबकि आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के स्तर पर होनी चाहिए। यथा संभव कोशिश की जानी चाहिए कि ताजी हवा आए और वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था हो। मंत्रालय के मुताबिक सामजिक दूरी का अनुपालन होने पर लॉकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि कूड़ेदान ढंका हो।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।