- 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा अनलॉक 5
- कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा
- राज्य सरकारें केंद्र की इजाजत के बिना लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं
नई दिल्ली: भारत सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। भारत सरकार ने सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूलों/एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेस को 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा SOP जारी किया जाएगा। वहीं स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद निर्णय ले सकती हैं। माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) राज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना स्थानीय तालाबंदी (राज्य/जिला/उप-विभाजन/शहर/गांव) कंटेनमेंट जोन के बाहर नहीं लगाएंगी। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्रदान की गई अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा को छोड़कर अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेगी। राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन
वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है। होटल, फूड कोर्ट, रेस्त्रां को पांच अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि लगातार 7 महीने के लॉकडाउन के बाद अब मुंबई के डब्बेवालों को लोकल में यात्रा करने की इजाजत मिल गई है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। हम सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए अब काम पर लौटेंगे।