नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के भदोही से निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एमएलए विजय मिश्रा ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान विजय मिश्रा के वकील ने कहा उनको आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गौर हो कि 2017 चुनाव में विजय मिश्रा ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसके मुताबिक उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, रेप व आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों वाले 16 मुकदमे दर्ज थे।
यूपी के भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश की आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं विजय मिश्रा पहले दो बार सपा के टिकट पर भी विधायक रह चुके हैं वहीं उनकी बेटी भी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है।
बाहुबली निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है वहीं इससे पहले प्रशासन आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है।