लाइव टीवी

UP के गांव की कोरोना के खिलाफ पहल, बाहर से आने वाले को देना होगा 5000 रुपए जुर्माना

Entry closed in Uttar Pradesh village
Updated Apr 06, 2020 | 17:11 IST

लॉकडाउन के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के एक गांव ने अनोखी पहल की है। यहां बाहर से पहुंचने वाले शख्स को 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा।

Loading ...
Entry closed in Uttar Pradesh villageEntry closed in Uttar Pradesh village
तस्वीर साभार:&nbspANI
उत्तर प्रदेश के गांव में बंद हुई एंट्री
मुख्य बातें
  • कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गांव ने की पहल
  • लॉकडाउन में बाहर से आने वाले लोगों पर लगाया जाएगा जुर्माना
  • COVID-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाया कदम

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बछरौटा के ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से बचाव और सामाजिक दूरी बनाने के दिशा निर्देशों का पालन करने को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बछरौता के ग्राम प्रधान जशवीर ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि राष्ट्र व्यापी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

जशवीर ने एएनआई को बताया, 'यह नोटिस सभी को सूचित करने के लिए जारी किया गया है कि गांव में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।' गांव की एक निवासी सपना ने इस बारे में बोलते हुए कहा, 'निर्णय, कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर लिया गया है ताकि बाहरी लोग हमारे गांव में प्रवेश न कर सकें, चाहे वह किसी का रिश्तेदार या दोस्त हो। हमारे गांव में प्रवेश करने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।'

एक अन्य निवासी इंदर सैनी ने कहा कि अगर कोई बाहर से गांव में आता है, तो इसकी सूचना पहले ग्राम प्रधान को दी जाएगी ताकि प्रशासन को बाहरी लोगों के बारे में सूचित किया जा सके।

गौरतलब है कि जानलेवा बीमारी की वजह से अब तक देश भर में 109 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इसमें से 292 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र ने अब तक सबसे ज्यादा 690 COVID-19 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस बीच सरकार की ओर से प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

Times Now Navbharat पर पढ़ें India News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।