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UP Unlock 4 Guidelines: उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को भी खुलेंगी दुकानें, सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन

Updated Sep 01, 2020 | 19:05 IST

Uttar Pradesh Sunday Lockdown: उत्तर प्रदेश सरकार ने अब शनिवार को लगने वाले लॉकडाउन को समाप्त कर दिया है। राज्य में अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा।

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यूपी में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन
मुख्य बातें
  • सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुलेगा
  • शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन
  • यूपी में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में अब शनिवार को भी दुकानें खुला करेंगी, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाए। अब शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी। रविवार को बंद रहेगा। यानी शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत 14 जुलाई को एक आदेश जारी करते हुए हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक पूर्ण बंदी करने की व्यवस्था लागू की थी। 

अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा, 'मुख्यमंत्री जी ने कोविड पर आज प्रात: बैठक की। लखनऊ और कानपुर नगर में माइक्रो एनालिसिस करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और डोर-टू-डोर सर्वे भी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।'

वहीं यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, 'विगत 24 घंटे में प्रदेश में 5571 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 55,538 है, पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,76,677 हैं। रिकवरी रेट लगभग 75% है। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 55,538 है जिसमें से 28,270 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 1,04,593 लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है। कल प्रदेश में 1,49,874 सैंपल्स की जांच की गई है। अब तक प्रदेश में कुल 57,76,664 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।' 

अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार रविवार को अनलॉक-4 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी दिशानिर्देश में ज्यादातर बिंदु केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही थे। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। सात सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। आगामी 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत होगी लेकिन इसमें अधिकतम 100 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। इस दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। 21 सितंबर से शादी-विवाह संबंधी समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 

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