इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से संबंधित याचिका पर चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है।यह मामला लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनीष यादव ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं।हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले की हिंदू पक्ष ने सराहना की है, जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई पर सवाल उठाया था। व्यवस्था समिति ने सीपीसी के नियम 7/11 के तहत एक अर्जी दाखिल कर मामले की स्थिरता (चाहे मामला चलने योग्य हो या नहीं) का मुद्दा उठाया है।
बचाव पक्ष के वकील नीरज शर्मा ने कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा निषिद्ध है।