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कोरोना लॉकडाउन के दौरान क्या मिलेगा- क्या नहीं, यहां देखें सेवाओं की पूरी लिस्ट

Updated Mar 25, 2020 | 07:05 IST

Lockdown Essential Services List: देश में 21 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के बीच कई कंपनियों व प्रतिष्ठानों के बंद होने के बावजूद, कुछ आवश्यक चीजें विभिन्न शहरों में जनता को उपलब्ध रहेंगी। यहां देखें लिस्ट।

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तस्वीर साभार:&nbspANI
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार आधी रात से कोरोना वायरस से निपटने के लिए 21 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। पीएम ने कहा, 'अगर हम इन 21 दिनों को अच्छी तरह से नहीं संभालते हैं, तो हमारा देश, आपका परिवार 21 साल पीछे जा सकता है।' भारत में अलग अलग शहरों में मौतों के साथ कोरोना वायरस मामलों की संख्या में इजाफे की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री ने इस कदम की घोषणा की।

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाना एक मात्र समाधान है। पीएम ने कहा, 'कुछ लोग इस गलत धारणा में जी रहे हैं कि दूरी बनाना केवल कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए है... लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि यह सबके लिए है क्योंकि इस चक्र को तोड़ना महत्वपूर्ण है।'

ऐसे समय में जब कई कंपनियों, प्रतिष्ठानों और कारखानों को लॉकडाउन के मद्देनजर बंद कर दिया गया है, पूरे देश में कई ‘आवश्यक सेवाएं’ लॉकडाउन से अप्रभावित रहेंगी और पहले की तरह चलती रहेंगीं।

आवश्यक चीजें
1995 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ता किसी भी स्थिति में 7 चीजों का हकदार हैं- आवश्यक दवाएं; उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित); कपास से पूरी तरह से बना यार्न; खाद्य तिलहन और तेलों सहित खाद्य पदार्थ; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; कच्चे जूट और जूट कपड़ा; फलों व सब्जियों के साथ खाद्य फसलें; पशुओं का चारा और जूट व कपास।

विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में लॉकडाउन को लेकर कुछ फैसले किए हैं और इसमें जरूरी राशन व सामान लोगों तक पहुंचाने से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। देश में राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसकी हमने मोटे तौर पर एक लिस्ट तैयार की है।

लॉकडाउन में प्रभावित नहीं होने वाली सेवाएं
1. खाद्य और किराने का सामान (फल / सब्जियां / दूध / बेकरी आइटम, मांस, मछली) सहित सभी आवश्यक चीजों से जुड़ा ई-कॉमर्स
2. दवा की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, दवा और चिकित्सा उपकरण
3. जनरल स्टोर
4. रेस्तरां, दवाखाने और फार्मेसी (होम डिलीवरी लें)
5. पेट्रोल पंप, एलपीजी / तेल एजेंसियां ​​(उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियां भी)
6. आपातकालीन या आवश्यक सेवाएं जैसे अग्निशमन विभाग, मीडिया फर्म, जल और बिजली विभाग
7. कानून और व्यवस्था, न्यायालय और सुधारक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान (राज्य में अलग अलग हो सकती हैं)
8. स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस, सशस्त्र बल और अर्ध-सैन्य बल
9. बिजली, पानी और संरक्षण सेवाएं और आग, नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं
9. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया

लॉकडाउन में बंद की जा रही सेवाएं
1. निजी बसें, टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा, रिक्शा, ई-रिक्शा आदि के संचालन सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं।
2. सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएं, कार्यालय, गोदाम, साप्ताहिक बाजार आदि
3. अंतर-राज्यीय बसें / ट्रेनें / मेट्रो के संचालन को निलंबित
4. किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि (राज्य पर निर्भर करता है)
5. किसी भी संप्रदाय के सभी धार्मिक स्थान (अलग अलग राज्य में स्थिति अलग अलग हो सकती है)

कोरोना वायरस का बढ़ता कहर: गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों का आंकडा तेजी से बढ़ा है और यह 500 के पार पहुंच गया है। बीते रविवार पीएम की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लागू हुआ था। इसके बाद कई शहरों और जिलों में लॉकडाउन की बात सामने आई और अब कोरोना के कहर को थामने के लिए 21 दिन तक पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।

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