मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। आर्यन खान को इस मामले में 26 दिन बाद जमानत मिली। हालांकि उनकी रिहाई आज संभव नहीं हो पाई। आर्यन की तरफ से हाईकोर्ट में दलील रखने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने TIMES NOW नवभारत से बातचीत में उम्मीद जताई कि कल आर्यन जेल से बाहर आ जाएंगे। जजमेंट की कॉपी अभी नहीं मिली है। इसलिए रिहाई आज नहीं हो पाई। आर्यन के साथ एक्ट्रेस और मॉडल मुमनुम धामेचा और अरबाज मर्जेंच को भी जमानत मिल गई है।
आर्यन केस से ही जुड़े दो अन्य मामलों की बात करें तो एक यह है कि केपी गोसावी, जिस पर वसूली का आरोप है और जो फरार था, जिसकी सेल्फी आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी, उसे आज पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। गोसावी को 5 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। वहीं इसी जुड़े एक अन्य मामले में NCB अफसर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, जब राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा।
आर्यन खान को जमानत मिलने में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों को अहम समझा जा रहा है। इस मामले में कोर्ट से फैसला आने के बाद उन्होंने कहा, 'हाईकोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनकर तीन आरोपियों को जमानत दी है। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दी है। पक्का डीटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों कल या शनिवार तक बाहर आ जाएंगे।'
वहीं, इस मामले में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, 'आज कोर्ट ने तीनों की सुनवाई करके तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन। बाकी जो अप्लाई करेंगे उनका फैसला बाद में होगा। लेकिन इन तीनों ने कोर्ट के सामने अर्जी दी थी। ये तीनों छूट गए हैं। ग्राउंड जो भी है वो कल पता चलेगा। उसकी कॉपी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट ने नहीं निकलता है, वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसलिए हमारी आपसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप इंतजार कीजिए।'
जहां तक आर्यन खान को जमानत मिलने की बात है तो यह समझ लेना जरूरी है कि यह जमानत सशर्त दी गई है। साथ ही यह भी समझ लेने की जरूरत है कि आर्यन खान को जमानत मिली है, यह मामला अभी चल रहा हे। इस मामले में राजनीति भी खूब हुई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इसे लेकर NCB अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। आर्यन खान के वकीलों ने हालांकि साफ किया कि राजनीति से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल पब्लिक का है :
1.आर्यन की जमानत में कोर्ट के अंदर टर्निंग प्वाइंट क्या रहा?
2.क्या NCB को अपने काम करने के तरीके पर सोचने की जरूरत है?