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शिवलिंग की हो सुरक्षा, नमाज पढ़ने की हो अनुमति; ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें

Updated May 17, 2022 | 18:08 IST

ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उसकी विधिवत रक्षा की जाए। लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।

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मुख्य बातें
  • ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
  • न्यायालय ने सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के क्षेत्र की सुरक्षा का निर्देश दिया
  • मुस्लिम बगैर किसी बाधा के नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं

ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया है और डीएम को शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने नमाज पढ़ने को लेकर लगी रोक को भी हटा दिया है। ज्ञानवापी केस पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कल तक समय मांगा है।

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

  1. उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के जिलाधिकारी को उस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है।
  2. मुस्लिम बगैर किसी अवरोध के ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं
  3. शीर्ष न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वाद की वाराणसी दीवानी अदालत के समक्ष सुनवाई की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार।
  4. 19 मई को होगी अगली सुनवाई
  5. सुनवाई में सभी पक्षों को सुना जाएगा, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया

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इससे पहले ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया। रिपोर्ट लीक करने के आरोप पर कोर्ट ने कार्रवाई की। कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर कोर्ट ने कार्रवाई की। अब ज्ञानवापी परिसर में आगे का सर्वे विशाल सिंह की लीडरशिप में होगा। अजय मिश्रा की जगह अब विशाल सिंह के साथ अजय प्रताप सिंह रहेंगे। सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट ने सर्वे टीम को 2 दिन की मोहलत दी है। अगले 2 दिन में सर्वे टीम को रिपोर्ट दाखिल करना होगी।

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