- श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
- ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट ने दिया था वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश
- सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे - हाईकोर्ट
Krishna Janmabhoomi- Idgah Dispute Latest Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट से कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान निचली अदालत से कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे से जुड़ी याचिका पर 4 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया। निचली अदालत में दायर याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग की गई है। ये मामला काफी लंबे समय से निचली अदालत में लंबित है।
कोर्ट में लंबित है केस
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना की है वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने मथुरा की एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई पर सवाल उठाया। इंतजामिया कमेटी ने सीपीसी के नियम 7/11 के तहत एक आवेदन दायर कर मुकदमे की पोषणीयता (मामला सुनवाई योग्य है या नहीं) का मुद्दा उठाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि यह मुकदमा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि इसे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।
इससे पहले पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिले के सैदाबाद में जीटी रोड पर स्थित एक शाही मस्जिद को हटाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक रिट याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि याचिका के दायरे में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया जा सकता।
ज्ञानवापी से पहले मथुरा में मंदिर! जानें वो कौन सी है 10 ऐतिहासिक गवाहियां