प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपनी उम्र के बारे में फर्जी दस्तावेजों दिया था। चुनाव के समय वह अंडर एज थे।
नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ याचिका दायर की थी। अली पहले बीएसपी में थे अब वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अली ने अपनी याचिका में कहा था कि अब्दुल्ला आजम 25 साल से कम उम्र के थे, जब 2017 में चुनाव हुए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा किए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी हलफनामे के संबंध में राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। वह रामपुर के सुआर से विधायक थे।
जबकि अब्दुल्ला आजम ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, उनके सहयोगी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।