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UP: नया किरायेदारी कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार, जनता से भी मांगे सुझाव

Updated Dec 11, 2020 | 00:15 IST | IANS

UP Tenancy Law: नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। किरायेदार किराए की संपत्ति में क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

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योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किरायेदार के बारे में नया कानून लाने की योजना बना रही है, ताकि मकान मालिक के साथ किरायेदार के हितों की रक्षा की जा सके। एक बार प्रस्तावित कानून पेश हो जाने के बाद, जमींदारों और किरायेदारों के बीच विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे, और इससे सरकार को राज्य में किराए पर मकान देने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, 'आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश -2020 का मसौदा जारी किया है। नए किरायेदारी कानून के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं।' प्रवक्ता के मुताबिक, 'कानून को योगी आदित्यनाथ की देखरेख में तैयार किया गया है और सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है। किरायेदारी कानून के कार्यान्वयन के साथ, सरकार राज्य में एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी।'

आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वार्षिक किराए में बढ़ोतरी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त को मसौदे में शामिल किया गया है। मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद, आवासीय संपत्तियों पर पांच प्रतिशत और गैर-आवासीय संपत्तियों पर सात प्रतिशत वार्षिक किराया बढ़ जाएगा।

नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। किरायेदार किराए की संपत्ति में क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। कानून में यह भी प्रावधान होगा कि यदि किरायेदार दो महीने के लिए किराए का भुगतान करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है। मकान मालिक को किरायेदार के विवरण को किराया प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

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